रिटायरमेंट से पहले ही मिल सकते हैं PF के पैसे: जानिए किन हालातों में मिलती है निकासी की अनुमति
क्या आप रिटायरमेंट से पहले EPF की राशि निकाल सकते हैं? जानिए किन विशेष परिस्थितियों में मिलती है PF एडवांस की सुविधा।

हर नौकरीपेशा व्यक्ति के जीवन में Provident Fund (EPF) एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा होता है। यह एक तरह की बचत होती है जो रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सहारा देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में आप रिटायरमेंट से पहले भी PF की रकम निकाल सकते हैं? EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) ने कुछ ऐसी शर्तें तय की हैं जिनके अंतर्गत PF से आंशिक या पूर्ण निकासी संभव है।
इस ब्लॉग में हम विस्तार से जानेंगे कि किन परिस्थितियों में आप EPF की राशि निकाल सकते हैं, किन दस्तावेजों की जरूरत होती है, और क्या प्रक्रिया अपनानी होती है।
EPF क्या है?
Employees’ Provident Fund (EPF) एक सरकारी स्कीम है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों वेतन का एक निश्चित प्रतिशत जमा करते हैं। यह पैसा आपके यूनिक PF अकाउंट में जमा होता है और उस पर ब्याज भी मिलता है।
सामान्यतः यह राशि रिटायरमेंट के बाद ही निकाली जाती है, लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में EPFO ने एडवांस निकासी की सुविधा दी है।
???? किन परिस्थितियों में PF निकासी की अनुमति है?
1. ???? घर खरीदने या निर्माण के लिए
अगर आप मकान खरीदने या घर बनाने की योजना बना रहे हैं, तो आप अपने PF खाते से आंशिक निकासी कर सकते हैं।
- शर्तें:
- कम से कम 5 साल तक EPF खाता सक्रिय रहा हो।
- स्व-निर्माण या फ्लैट/प्लॉट की खरीद के लिए।
- अधिकतम निकासी: कुल जमा राशि का 90% तक।
- संबंधित संपत्ति आपके या परिवार के नाम होनी चाहिए।
2. बच्चों की उच्च शिक्षा या विवाह के लिए
बच्चों की शिक्षा या विवाह जैसे अवसरों पर भी आप PF से पैसे निकाल सकते हैं।
- शर्तें:
- सदस्य का PF खाता कम से कम 7 साल पुराना हो।
- केवल बच्चों, भाई-बहन या स्वयं की शिक्षा/विवाह के लिए निकासी मान्य।
- अधिकतम निकासी: मूल वेतन + डीए का 50%।
- जीवनकाल में अधिकतम 3 बार निकासी की जा सकती है।
3. बीमारी की स्थिति में
स्वयं या परिवार में किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए PF से धन निकाला जा सकता है।
- शर्तें:
- किसी भी समय निकासी की जा सकती है (कार्यकाल की कोई सीमा नहीं)।
- प्रमाणित चिकित्सीय दस्तावेज आवश्यक।
- अधिकतम निकासी: कर्मचारी के हिस्से का सारा योगदान + ब्याज।
- अस्पताल में भर्ती या इलाज का प्रमाण देना होता है।
4. नौकरी छूटने या बेरोजगारी की स्थिति में
अगर आपने नौकरी छोड़ दी है या आप दो महीने से अधिक समय से बेरोजगार हैं, तो आप PF की राशि निकाल सकते हैं।
- शर्तें:
- 2 महीने से अधिक बेरोजगारी होनी चाहिए।
- 75% राशि एक साथ निकाली जा सकती है।
- शेष 25% राशि बाद में निकाली जा सकती है या नए रोजगार में ट्रांसफर हो सकती है।
5. रिटायरमेंट के एक साल पहले
EPFO की एक नई गाइडलाइन के अनुसार, कोई भी सदस्य अपने रिटायरमेंट से 1 साल पहले PF खाते से आंशिक निकासी कर सकता है।
- शर्तें:
- कर्मचारी की उम्र 54 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- अधिकतम निकासी: जमा राशि का 90%।
6. प्राकृतिक आपदा या लॉकडाउन जैसी स्थितियों में
विशेष परिस्थितियां जैसे बाढ़, भूकंप, महामारी (जैसे COVID-19) में सरकार द्वारा अनुमति दी गई निकासी की सुविधा भी दी जाती है।
- शर्तें:
- सरकार द्वारा आपदा घोषित होना आवश्यक।
- प्रमाण देना होता है कि कर्मचारी प्रभावित हुआ है।
- अधिकतम निकासी: मूल वेतन का 3 गुना या उपलब्ध बैलेंस में से जो कम हो।
PF एडवांस निकालने की प्रक्रिया
ऑनलाइन निकासी (UAN Portal के माध्यम से)
1. https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।
2. अपना UAN, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करें।
3. “Online Services” में जाएं → “Claim (Form-31, 19, 10C)” चुनें।
4. बैंक और KYC डिटेल्स वेरिफाई करें।
5. Withdrawal reason चुनें → राशि डालें → स्कैन डॉक्युमेंट अटैच करें।
6. Submit पर क्लिक करें।
7. 5 से 15 कार्यदिवस में पैसा बैंक में आ जाता है।
ऑफलाइन प्रक्रिया
- नजदीकी EPFO कार्यालय में जाकर फॉर्म-31 भरें।
- आवश्यक डॉक्युमेंट्स (ID Proof, मेडिकल/एजुकेशन प्रमाण आदि) लगाएं।
- फॉर्म को नियोक्ता से प्रमाणित करवा कर जमा करें।
किन बातों का ध्यान रखें?
- PF एडवांस केवल सीमित बार निकाला जा सकता है।
- बिना कारण बार-बार निकासी भविष्य की सुरक्षा को प्रभावित करती है।
- निकासी के बाद ब्याज कम मिलेगा क्योंकि बैलेंस घटेगा।
- फर्जी डॉक्युमेंट देने पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है।
क्या PF निकासी पर टैक्स लगता है?
- 5 साल से कम सेवा में पूर्ण निकासी करने पर TDS लगता है।
- 5 साल से अधिक सेवा में निकासी टैक्स फ्री होती है।
- बीमारी, शिक्षा, मकान जैसी कुछ विशेष स्थितियों में टैक्स में छूट मिलती है।
EPF एक दीर्घकालीन निवेश है, लेकिन सरकार और EPFO ने कर्मचारियों की जरूरतों को समझते हुए ऐसी परिस्थितियों में एडवांस निकासी की अनुमति दी है, जब यह अत्यंत आवश्यक हो। चाहे वह बीमारी हो, बच्चों की पढ़ाई या मकान खरीदना — यदि दस्तावेज सही हैं और नियमों का पालन किया गया है, तो PF की निकासी प्रक्रिया सरल और पारदर्शी है।
Disclaimer (अस्वीकरण):
यह लेख केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने हेतु है। EPF से जुड़ी नीतियां समय-समय पर बदलती रहती हैं। किसी भी वित्तीय निर्णय से पूर्व कृपया EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त करें या किसी वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।